Monday, August, 17,2026

JDA-निगम के सर्वे में कोचिंग सेंटरों की खुली पोल... एक्शन की तैयारी

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट के लोकनाथन मामले में दिए गए आदेश के बाद जयपुर में अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटरों के भवन अब जेडीए और नगर निगम के निशाने पर हैं।
जेडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम की ओर से किए गए सर्वे में 116 कोचिंग सेंटरों की जांच की गई थी। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार करीब 90 कोचिंग सेंटर ऐसी इमारतों में संचालित मिले, जहां किसी न किसी तरह की अनियमितता सामने आई हैं।

सर्वे में सामने आई अनियमितताओं में भवन निर्माण से जुड़े कई गंभीर उल्लंघन शामिल हैं। कई इमारतों में निर्धारित सेटबैक पूरा नहीं छोड़ा गया है। कुछ भवनों में पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर अवैध निर्माण किया गया है। वहीं, कुछ इमारतों में स्वीकृत सीमा से अधिक ऊंचाई तक निर्माण पाए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा कुछ भूखंडों का पट्टा नहीं होने और बिना लैंड यूज अनुमोदन के कोचिंग सेंटर संचालित किए जाने जैसी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब संबंधित भवन मालिकों और संचालकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जेडीए की ओर से इन चिह्नित इमारतों को मंगलवार से नोटिस जारी किए जाने की तैयारी है। सर्वे में सामने आई कमियों और नियमों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 90 अनियमित इमारतों में से लगभग 20 भवन नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। इन भवनों के संबंध में नगर निगम की ओर से संबंधित भवन मालिकों और कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। यानी कार्रवाई जेडीए और नगर निगम दोनों के अधिकार क्षेत्र के हिसाब से होगी।

आदेश के बाद JDA ट्रिब्यूनल भी सक्रिय

लोकनाथन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर जेडीए ट्रिब्यूनल की लंबित मामलों की सुनवाई पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर कब्जे से जुड़े मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जेडीए ट्रिब्यूनल ने करीब 70 प्रकरणों में 12 अगस्त को सुनवाई और फैसला करने की प्रक्रिया तय की है। इन मामलों में पहले अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने की कवायद शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसे मामलों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने पर जोर दिया गया है। इसके बाद जेडीए ट्रिब्यूनल ने लंबित प्रकरणों की सुनवाई को गति दी है। अब 12 अगस्त को 70 मामलों की सुनवाई के बाद इन पर फैसला होने की उम्मीद है। उनमें जेडीए एक्ट की धारा 32 और 33 के तहत अवैध निर्माण से जुड़े मामले शामिल हैं। इसके साथ ही धारा 72 के तहत सरकारी भूमि पर कब्जे के प्रकरण भी इसमें शामिल हैं। विधिक नोटिस पर स्थगन से जुड़े मामले भी ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे जाएंगे।

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