Wednesday, September, 23,2026

धार्मिक कारण से 'वंदे मातरम' न गाने पर सजा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: वंदे मातरम् को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अंतरात्मा या धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रगीत नहीं गाने वाले व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह सुनवाई कर्नाटक संगीत गायक टी.एम. कृष्णा की याचिका पर हुई। कृष्णा ने 2026 में किए गए उस कानूनी संशोधन और गृह मंत्रालय के निर्देशों को चुनौती दी है, जिनके तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रीय सम्मान कानून के दायरे में लाया गया है। याचिका में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के गायन को अनिवार्य किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। कृष्णा ने दलील दी गई कि अंतिम चार अंतरों में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति भक्ति का उल्लेख है और इन्हें अनिवार्य करना धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल खड़े करता है। पीठ ने 1986 के 'बिजॉय इमैनुएल बनाम केरल राज्य' फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस मामले में अंतरात्मा के आधार पर राष्ट्रगान न गाने वाले बच्चों को संरक्षण दिया गया था। अब केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।

राष्ट्रगीत की परिभाषा तय करना अदालत का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने से इनकार किया कि वंदे मातरम् के कितने अंतरे आधिकारिक रूप से गाए जाएं। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय गीत और उसके आधिकारिक स्वरूप से जुड़े निर्णय लेना लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत का परीक्षण इस बात तक सीमित रहेगा कि धार्मिक मान्यता या अंतरात्मा के आधार पर सम्मानपूर्वक इनकार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या नहीं।

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्तः नोटिस पर मांगा जवाब

दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने करीब 33 लाख मतदाताओं को 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के आधार पर नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 47 लाख नाम हटाए गए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नोटिस में स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाता के रिकॉर्ड में किस तरह की विसंगति मिली है और उसे क्या स्पष्ट करना है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने यह भी जांचने को कहा कि कहीं बिना पर्याप्त जांच के नोटिस तो नहीं भेजे गए। कोर्ट ने आयोग से अब तक उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

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