Monday, November, 02,2026

मोबाइल पर डिजिटल अरेस्ट हो तो फोन दीवार पर मार दें: CJI

नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताते हुए बैंकों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि बैंक की लापरवाही से साइबर ठगी होती है, तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए और जिम्मेदार बैंक को कार्रवाई का सामना करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मोबाइल पर डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो फोन दीवार पर मार दीजिए और गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हैरानी जताई कि लगातार जागरूकता के बावजूद लोग ऐसे घोटालों का शिकार क्यों हो रहे हैं।

अदालत ने कहा कि संदिग्ध लेन-देन की समय रहते जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे अस्थायी रूप से रोका जाना चाहिए। पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 की समीक्षा करने और सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करने को कहा। बैंक की जवाबदेही और मुआवजे का सुझाव फिलहाल प्रस्ताव है, अंतिम आदेश नहीं। आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक डिजिटल अरेस्ट के 22 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं और 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। वर्ष 2025 में 58,239 मामलों में करीब 1,211 करोड़ रुपए गंवाए गए थे।

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