Wednesday, September, 23,2026

गोपालपुरा बाईपास के अवैध कोचिंग सेंटरों पर SC सख्त

जयपुर: गोपालपुरा बाईपास पर संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुदुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ के समक्ष जेडीए ने बताया कि करीब 134 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिए गए थे। इनमें से 44 को सील किया जा चुका है, जबकि कुल 66 ने संचालन बंद कर दिया है। जेडीए ने शेष संस्थानों पर भी जल्द कार्रवाई की बात कही।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सवाल उठाया था कि करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कोचिंग हब तैयार किए जाने के बावजूद गोपालपुरा बाईपास पर संस्थागत गतिविधियां क्यों संचालित हो रही हैं? कोर्ट ने जेडीसी को सुधारात्मक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडीए ने कार्रवाई शुरू की।

रियायती दर पर मिले कोचिंग हब

ऑल कोचिंग संस्थान महासंघ जयपुर की ओर से कोचिंग हब के आवंटन का मुद्दा भी उठाया गया। महासंघ ने कहा कि छोटे कोचिंग संस्थान नीलामी में जगह खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए कोचिंग हब को रियायती दर पर आवंटित या किराए पर उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने प्रस्ताव वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायमित्र और राजस्थान आवासन मंडल को लिखित रूप में देने को कहा ताकि उस पर विचार कर रिपोर्ट पेश की जा सके।

कोचिंग सीलिंग के खिलाफ महासंघ लामबंद

गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार ने कहा कि मामला अब केवल गौपालपुरा बाईपास तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि पूरे जयपुर में कार्रवाई का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। नाडार ने कहा कि महासंघ 100 से कम विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों पर नियम विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई का विरोध करेगा। उन्होंने सभी कोचिंग संगठनों से एकजुट होकर साझा एजेंडे पर काम करने की अपील की।

वरिष्ठ अधिवक्ता को धमकी पर सख्ती

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी, 10-बी स्कीम विकास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र अग्रवाल और महासचिव गोपाल कुमार अग्रवाल को कथित तौर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला भी उठाया गया। बताया गया कि कोचिंग सेंटर संचालक रघुवीर सिंह डागुर के खिलाफ शिप्रा पथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने राजस्थान सरकार के अधिवक्ता को बुलाकर डीजीपी से तत्काल बात करने के निर्देश दिए। सरकार की ओर से बाद में बताया गया कि एफआईआर दर्ज कर बयान लिए जा चुके हैं। कोर्ट ने डीजीपी को मामले में शीघ्र सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

अगली सुनवाई 23 नवंबर को

कुछ कोचिंग संचालकों और भवन मालिकों ने अपने संस्थानों को वैध बताते हुए सीलिंग से राहत की मांग की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भवन का उपयोग मास्टर प्लान के विपरीत हो रहा है या भवन विनियमों का उल्लंघन हुआ है तो सीलिंग की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने अन्य शहरों से जुड़े मामलों में भी समेकित आदेश देते हुए कहा कि रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकतीं और ऐसी गतिविधियों को रोका जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

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