Tuesday, August, 18,2026

468 तबादलों पर HC की रोक, कर्मियों को 15 दिन की राहत

जयपुर:  राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए हाल में किए गए 468 तबादला आदेशों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने डॉ. महेश मीणा, सुनीता सहित 468 याचिकाओं पर निर्णय देते हुए संबंधित विभागों को याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां सुनकर 15 दिन में मेरिट के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। यह राहत केवल इन याचिकाकर्ताओं से जुड़े मामलों तक सीमित रहेगी। अदालत ने कहा कि संबंधित कर्मचारी अपने स्थानांतरण के खिलाफ विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दे सकेंगे। अधिकारियों को उनकी आपत्तियों और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करते हुए निर्धारित अवधि में निर्णय लेना होगा। तब तक संबंधित आदेशों की पालना नहीं होगी। नई जगह कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस अवधि में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में सक्षम प्राधिकारी स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन मनमाने, दुर्भावनापूर्ण व बाहरी प्रभाव से किए गए तबादलों में न्यायिक हस्तक्षेप संभव है।

बीमारी, दिव्यांगता और पति-पत्नी के मामलों पर भी ध्यान

विभागों को आपत्तियों पर विचार करते समय बीमारी, दिव्यांगता, पति-पत्नी की पोस्टिंग और सेवानिवृत्ति के करीब होने जैसी परिस्थितियों को उचित महत्व देना होगा। कम अवधि में बार-बार किए गए स्थानांतरण व बिना स्वीकृत पद वाले स्थान पर नियुक्ति जैसे मामलों की भी जांच करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक स्थानांतरण को केवल प्रशासनिक आवश्यकता बताकर विभाग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। तबादला प्रशासनिक व्यवस्था का माध्यम है, इसे सजा, पक्षपात या व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का जरिया नहीं बनाया जा सकता।

ट्रांसफर पॉलिसी का खाका 2 माह में बनेगा

हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति तैयार करने की दिशा में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज आलोक शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्य सचिव और महाधिवक्ता सहित संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। समिति को दो महीने में नीति का फ्रेम वर्क तैयार करना होगा। प्रदेश में लंबे समय से सरकारी तबादलों के लिए एक समान और पारदर्शी व्यवस्था की मांग उठती रही है। विभिन्न सरकारों के चुनावी घोषणा पत्रों में भी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के वादे किए गए, लेकिन स्थायी नीति अब तक लागू नहीं हो सकी।

अदालत ने सुनाया फैसला

राज्य सरकार ने जून में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाई थी। इसके बाद विभिन्न विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूल व्याख्याताओं और शिक्षकों के आदेश जारी किए गए। इन्हें चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 468 याचिकाएं दाखिल हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।

RCSAT में रिक्त पद भरने के भी निर्देश

हाई कोर्ट ने राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल (RCSAT) को लेकर भी सरकार को निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर समय पर नियुक्तियां करने को कहा गया है, ताकि कर्मचारियों को प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था मिल सके। पिछले दिनों रिक्तियों को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार ने दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को सदस्य नियुक्त किया था।

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