Monday, August, 17,2026

अब पुलिस नहीं टाल सकेगी शिकायतें, 14 दिन में कार्रवाई अनिवार्य

जयपुर: राजस्थान पुलिस में अब शिकायतों को लंबित रखने या बिना प्रभावी जांच के निस्तारित करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आमजन की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पहली बार परिवादों के निस्तारण की विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की है। नई व्यवस्था के तहत ई-मेल, सीसीटीएनएस, राजकॉप सिटीजन पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सभी परिवादों का तय समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से जारी इस एसओपी का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि परिवादियों को बार-बार पुलिस मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। नई एसओपी के अनुसार पुलिस मुख्यालय से जिला और रेंज स्तर पर भेजे जाने वाले सभी परिवादों को डीजीपी कार्यालय-जन सुनवाई के रूप में चिह्नित किया जाएगा। ऐसे मामलों में अधिकतम 14 दिन में रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अंतिम रिपोर्ट तय अवधि में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो संबंधित अधिकारी को समय सीमा समाप्त होने से पहले अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी।

परिवादी को व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी जानकारी

नई व्यवस्था के तहत अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले संबंधित परिवादी को जांच के परिणाम और की गई कार्रवाई से अवगत कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए कम से कम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी परिवादी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेगा।

बिना प्रभावी जांच निस्तारण नहीं

SOP में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी शिकायत को औपचारिकता पूरी कर बंद नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रकरण की तथ्यात्मक और प्रभावी जांच करना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय ने रेंज आईजी व जिला एसपी को निर्देश दिए हैं कि भेजी जाने वाली रिपोर्ट बिंदुवार, तथ्यपरक व मांगी सभी सूचनाओं के अनुरूप हो।

हर जिले में होगा ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर

एसओपी के तहत प्रत्येक जिला और रेंज स्तर पर ग्रिवेस रिड्रेसल ऑफिसर (जीआरओ) नियुक्त किया जाएगा। यह जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी को सौंपी जाएगी। जीआरओ राजकॉप सिटीजन एप और सीसीटीएनएस पर लंबित शिकायतों की नियमित निगरानी करेगा। इसके अलावा प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जबकि प्रत्येक तीन माह में लंबित मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण कर व्यवस्था में सुधार के सुझाव भी तैयार किए जाएंगे।

स्वतः होगी कार्रवाई

एसओपी में जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट निगरानी तंत्र भी बनाया गया है। यदि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को पांच दिन के भीतर स्मरण पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद भी अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित रेंज आईजी की होगी।

CCTNS में दर्ज होगी हर शिकायत

नई व्यवस्था के तहत जिला, रेंज, पुलिस थाना और वृत्त स्तर पर प्राप्त सभी शिकायतों का सीसीटीएनएस में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकांश शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए, ताकि आमजन को पुलिस मुख्यालय तक आने की आवश्यकता न पड़े।

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